Indore News:भाजपा नेता और पूर्व विधायक संजय शुक्ला से 140 करोड़ की वसूली के लिए नोटिस जारी, बंद खदान में अवैध खनन का मामला सामने आया
अवैध खनन मामले में बीजेपी नेता और पूर्व विधायक संजय शुक्ला फंसते नजर आ रहे हैं
अवैध खनन मामले में बीजेपी नेता और पूर्व विधायक संजय शुक्ला फंसते नजर आ रहे हैं. खनिज विभाग ने इनसे 140 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी की है। अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा वसूली नोटिस जारी किया गया है। मामला प्रदूषण विभाग द्वारा खदान बंद करने के आदेश के बाद भी खनन से जुड़ा है.
समस्या क्या है
उज्जैन रोड पर बरौली की सर्वे नंबर 4/1/1 और 4/2/1, 9/3/1 की 1.437 हेक्टेयर भूमि पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला के नाम पर खनन के लिए आवंटित की गई थी। इसमें क्रशर मशीन लगाकर गिट्टी और बजरी की खुदाई की गई। खनिज विभाग के मुताबिक, 2017 में प्रदूषण विभाग ने खदान बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन खनन जारी रहा. इसकी जानकारी जब इंदौर के तत्कालीन कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी को मिली तो उन्होंने वहां छापा मारकर क्रशर मशीन जब्त कर ली और जांच के लिए कमेटी गठित कर दी। इसके बाद खदान को सील कर दिया गया।
प्रबंधन द्वारा की गयी मापी के बाद पता चला कि आवंटित खदान से करीब चार किलोमीटर दूर अवैध खनन चल रहा है. मामला पहली बार फरवरी 2017 में दर्ज किया गया था। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने अवैध खनन मामले में वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय विष्णु प्रसाद शुक्ला और उनके बेटे और कांग्रेस नेता संजय शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज किया है. बाद में विभाग ने इस मामले में करीब 140 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया.
जमीन का मालिकाना हक संजय शुक्ला के पिता विष्णु प्रसाद शुक्ला ‘बड़े भाई’ के नाम पर है, लेकिन उनकी मृत्यु के कारण जुर्माना बेटे संजय और उनके बड़े भाई राजेंद्र शुक्ला से वसूला जा सकता है। अब इस मामले में अपर कलेक्टर कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है. मामले की सुनवाई 19 अप्रैल को होगी.