मध्य प्रदेश

MP News: मनमानी फीस वसूलने वाले 4 स्कूल संचालकों पर कलेक्टर ने 2-2 लाख का लगाया जुर्माना

कलेक्टर का एक्शन मोड़ चार प्राइवेट स्कूलो पर चला हतोड़ा। चार प्राइवेट स्कूलों पर लगाया 2-2 लाख रूपये का जुर्माना

हरदा कलेक्टर ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने वाले 4 स्कूलों पर लगाया 2-2 लाख रुपये का जुर्माना। 15 दिन में बढ़ी हुई फीस वापस करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर आदित्य सिंह ने जिले के चार स्कूलों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना फीस वृद्धि करने पर उनके विरूद्ध 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए हैं।

सहायक संचालक शिक्षा बलवंत पटेल ने बताया कि जिन स्कूलों पर अर्थ दंड लगाया गया है उनमें सेंट मेरी को-एड हायर सेकण्ड्री स्कूल हरदा, सनरेज हायर सेकण्ड्री स्कूल हरदा, होलीफेथ बाल रेड क्रॉस हायर सेकण्ड्री विद्यालय हरदा तथा द फाउण्डेशन ऑफ एजुकेशन हायर सेकण्ड्री विद्यालय हरदा शामिल है।

उन्होंने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों की विस्तृत जांच की गई, जिसमें यह पाया गया कि इन चारों स्कूलों द्वारा गत वर्ष की तुलना में इस शिक्षा सत्र में फीस में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई।स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि के लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में चारों स्कूलों के संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों से ली गई अतिरिक्त फीस 15 दिन की समय सीमा में विद्यार्थियों के पालकों को वापस करें। चारों स्कूलों के संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि जुर्माने की राशि 2-2 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट आयुक्त लोक शिक्षण के नाम से तैयार करा कर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमा करें।

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