सीधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा भूमि के प्लाट बनाकर बिना अभिन्यास की स्वीकृत लिए ही विक्रय किया जाकर मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 (अध्याय 12ए, 339-क कालोनी निर्माण) एवं धारा 339-ख के प्रावधानों का उल्लंघन एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वधन एवं शर्तें नियम 1998 अंतर्गत काॅलोनाइजर की शर्तों का उल्लंघन करने पर 13 व्यक्तियों को नोटिस जारी की गई है।
उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास तथा तहसीलदार गोपद बनास के प्रतिवेदन के आधार पर अभिषेक प्रताप सिंह पिता सुरेश प्रताप सिंह, शैलेन्द्र सिंह पिता योगेन्द्र सिंह, मुस. मीना सिंह बेवा सुखेन्द्र सिंह, अमर सिंह पिता सुखेन्द्र सिंह, अतुल सिंह पिता सुखेन्द्र सिंह, प्रिंसबहादुर सिंह पिता रमेश कुमार सिंह निवासी करौदिया दक्षिण टोला तहसील गोपद बनास जिला सीधी, रामेश्वर प्रसाद गुप्ता तनय मोतीलाल गुप्ता, रामराज सिंह चौहान पिता जयकरण सिंह चौहान, बृजनन्दन सिंह पिता अवधशरण सिंह वगैरह, मनोज कुमार पिता लालमणि दुवे, धर्मराज सिंह पिता जनार्दन सिंह, पुष्पराज सिंह पिता समरबहादुर सिंह निवासी ग्राम सीधी खुर्द तहसील गोपद बनास जिला सीधी एवं गोरेन्द्रधर द्विवेदी पिता ज्ञानेन्द्र कुमार द्विवेदी निवासी ग्राम अमहा तहसील गोपद बनास जिला सीधी को नोटिस जारी किया गया है।
जारी नोटिस के अनुसार उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा भूमि के प्लाट बनाकर बिना अभिन्यास की स्वीकृत लिए ही विक्रय किया जाकर मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 (अध्याय 12ए, 339-क कालोनी निर्माण) एवं धारा 339-ख के प्रावधानों का उल्लंघन एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वधन एवं शर्तें नियम 1998 अंतर्गत काॅलोनाइजर की शर्तों समतलीकरण, अभिन्यास में स्वीकृत प्रस्तावित सड़कों तथा भू-खण्डों का सीमांकन, प्रस्तावित सड़कों का निर्माण जिसमें विद्यमान सड़कों का चैड़ा किया जाना, पुलियों का निर्माण, प्रस्तावित नालियों का निर्माण, आंतरिक जल प्रणाली का निर्माण, विद्युत प्रणाली के अधीन, विद्युत खम्भों आदि का लगाया जाना, सड़क के बगल में वृक्षारोपण, बच्चों के खेल का मैदान एवं निम्न आय समूह के व्यक्तियों का प्लाट निर्धारित किया जाना का उल्लंघन किया गया है।
संबंधित व्यक्तियों को निर्देशित किया गया है कि दिनांक 29.07.2024 को न्यायालय कलेक्टर जिला सीधी में प्रातः 11 बजे उपस्थित होकर समस्त उक्त भूमियों के संबंध में सुसंगत अभिलेख के साथ जवाब प्रस्तुत करें। नियत दिनांक को उपस्थित न आने एवं जवाब प्रस्तुत न किये जाने पर संबंधितों का सुनवाई का अवसर समाप्त करते हुए एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर विधिसंगत आदेश पारित किया जावेगा। उक्त प्रावधानों के तहत संबंधित के स्वत्व में अवैध काॅलोनी की सीमा में शेष बची हुई भूमि का प्रबंधन अधिकार में लेते हुए उनके अंतरण या अंतरण किये जाने का करार अवैध मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर श्री सोमवंशी द्वारा समस्त उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि जिले में इस प्रकार भूमि के प्लाट बनाकर बिना अभिन्यास की स्वीकृत लिए जो जमीन विक्रय की कार्यवाही की जा रही है उन सभी की जांच कर प्रभावी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।