जबलपुर मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अपमान को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई है जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
यह याचिका नरसिंहपुर निवासी अभय बंगात्री ने लगाई है, दरअसल 11 अगस्त 2024 को मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने नरसिंहपुर जिले में तिरंगा रैली निकाली थी जिस जीप में मंत्री सवार थे उसमें बोनट पर तिरंगा झंडा बिछाकर चिपकाया गया था, याचिका में तर्क दिया गया है कि राष्ट्र ध्वज तिरंगा को लेकर बनाई गई गाइड लाइन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी गाड़ी या वाहन में तिरंगा को इस तरह चिपकाया या बिछाया नहीं जा सकता,
चूंकि प्रदेश सरकार के मंत्री खुद इस वाहन में सवार थे तो उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए राष्ट्र ध्वज का अपमान किया है। इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, याचिकाकर्ता द्वारा इसके पहले पुलिस अधिकारियों को भी तिरंगा यात्रा के वीडियो एवं तस्वीरें दिखाकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया जिसके बाद स्पीड पोस्ट से भी शिकायत भेजी गई थी, बहरहाल कोर्ट ने याचिका में शामिल तथ्यों के आधार पर याचिका स्वीकार कर ली है और जल्द ही इस मामले में सुनवाई हो सकती है।