मध्य प्रदेश

MP में दिव्यांग उपकरण एवं ई-स्कूटर वाहन खरीदने पर मिलेगा अनुदान

उपरोक्त योजनाएं पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए लागू की गई है।

सीधी श्रम पदाधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि सहायक सचिव मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल भोपाल के पत्र दिनांक 19.06.2024 द्वारा प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए दो नवीन योजनाऐं लागू की गई हैं।

उन्होंने बताया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण दिव्यांग सहायता योजना 2024 में पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक एवं उनके पंजीयन कार्ड में सम्मिलित आश्रित परिवार के सदस्य को मोटर चलित तिपहिया साईकल एवं अन्य सभी दिव्यांग उपकरण क्रय करने पर 100 प्रतिशत राशि (अधिकतम 35 हजार रूपये) मण्डल द्वारा अनुदान के रूप में प्रदाय की जायेगी।

इसी प्रकार भवन एवं अन्य सन्निर्माण ई-स्कूटर हेतु अनुदान योजना 2024 में पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक ई-स्कूटर वाहन क्रय किए गये वाहन का 50 प्रतिशत राशि (अधिकतम 40 हजार रूपये) मण्डल द्वारा अनुदान के रूप में प्रदाय की जायेगी।

उपरोक्त योजनाएं पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए लागू की गई है। योजना का राजपत्र में प्रकाशन राज्य शासन द्वारा दिनांक 14 जून 2024 को प्रकाशित राजपत्र में हो चुका है, तथा उक्त योजनाएं पूरे मध्यप्रदेश राज्य में राजपत्र प्रकाशन दिनांक से लागू की जा चुकी है।

उन्होंने पात्र हितग्राहियों से अपील की है कि योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने-अपने निकाय कार्यालय अथवा जिला श्रम कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकेगा।

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